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कल्याण

चिकित्सा अनुदान

गंभीर रोग से पीडि़त व्यक्तियों को अनु॰ जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के गरीब सदस्यों को इलाज हेतु चिकित्सा सहायता राषि अधिकतम 3000/- रुपये तक दिया जाता है। अत्यन्त गंभीर मामले में चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु 10,000/- मात्र तक के अनुदान की स्वीकृति का शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित की गई है।

वैधिक सहायता

सिविल, क्रिमिनल फौजदारी एवं राजस्व मुकदमों को खर्च वहन करने हेतु गरीब अनु॰ जाति/जनजाति के सदस्यों को प्रति मुकदमा पर सुनवाई के लिए प्रति दैनिक शुल्क अलग-अलग दैनिक न्यायालयों के लिए अलग-अलग दर निर्धारित किया गया है जो 125 रु॰ 1250 रु॰ है। मुकदमा में एक पक्ष सरकार न हो एवं मुकदमा गैर अनु॰ जाति/जनजाति के बीच हो।

अत्याचार से राहत

गैर अनु॰ जाति/जनजाति द्वारा अनु॰ जाति/जनजाति के सदस्यों पर अधिनियम के नहत् अत्याचार का मामला होने पर अत्याचार का विभिन्न श्रेणियों में सरकार के मापदण्ड के अनुसार पीडि़त अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को आर्थिक सहायता कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है।

छात्रावास

अनु॰ जनजाति/अनु॰ जाति/पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल/कॉलेज तथा विश्विद्यालय तक के छात्र/छात्राओं हेतु संचालित है। इसमें रहने वाले छात्र/छात्राओं को उपस्कर एवं बर्तन तथा खेल – कुद की सामग्री भी उपलब्ध करायी जाती है।

विद्यालय छात्रवृति

कल्याण विभाग झारखण्ड सरकार, राँची द्वारा सरकारी विद्यालय, मान्यता प्राप्त एवं स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों में पढ़नेवाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के कल्याण एवं शैक्षणिक विकास की दृष्टि से विद्यालय छात्रवृति की राषि आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्र/छात्राओं को अपनी षिक्षा जारी रखने के लिए प्रदान की जाती है एवं जिला स्तर पर छात्रवृति का वितरण ग्राम षिक्षा समिति/ विकास समिति के माध्यम से प्रगति पर है।

साइकिल वितरण

सरकारी विद्यालयों में अष्टम वर्ग में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले छात्र/छात्राओं को उच्च विद्यालय में नामांकन के बाद पढ़ाई छोड़ने से रोकने के उद्देष्य से कल्याण विभाग द्वारा निःषुल्क साइकिल दिया जाता है।

मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना

सभी अल्पसंख्यक आदिम जाति परिवारों को प्रति परिवार प्रत्येक माह 35 किलो मुत अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्र – छात्राएँ जो विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थानों में अध्ययनरत है को पोस्ट मैट्रिक योजना अन्तर्गत, छात्रवृति एवं शिक्षण शुल्क विविध शुल्क का भुगतान किया जाता है।

स्क्रुटनी

कॉलेज द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में छात्र के जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र के आधार पर स्क्रुटनी किया जाता है।

आवार्ड

जाँचोपरान्त उक्त आवेदन का अनुमोदनोंपरांत आवार्ड तैयार किया जाता है। तथा इसकी स्वीकृति के पश्चात् छात्रवृति/शिक्षण शुल्क भुगतान की कार्रवाई की जाती है।

गैर सरकारी संस्था

विभाग द्वारा प्राप्त गैर – सरकारी, संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों का जाँच जिला स्तर पर की जाती है तथा जाँच प्रतिवेदन एवं परियोजना प्रस्ताव उपायुक्त की अनुशंसा से कल्याण विभाग को भेजा जाता है।
निदेशालय स्तर पर उक्त प्रस्ताव की स्क्रिनिंग समिति की बैठक में पारित करने के उपरांत संस्थाओं को सीधे राशि मुहैया करायी जाती है।

वन अधिकार अधिनियम-2006

अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 अन्तर्गत व्यक्तिगत एवं सामुहिक दावे जैसे वन भूमि में परम्परागत चारागाह, कन्द-मूल, चारा, वन्य खाद्य फल और अन्य लधु वन उत्पाद उपयोग तथा जमा करने के क्षेत्र, मछली पकड़ने के स्थान, सिंचाई प्रणालियां, मानव तथा प्शुधन के उपयोग के लिए जल स्त्रोत, औषधीय पौधों का संग्रह तथा जड़ी-बुटी औषधी व्यवसायिक क्षेत्रों को सामुदायिक दावे के अन्तर्गत पट्टा दिये जाने का प्रावधान है । इस योजना से अल्प संख्यक आदिम जन जाति के सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।
योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तर पर भी कार्यशाला आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ।