सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को किसी भी जानकारी की तलाश करने, दस्तावेजों या अभिलेखों की नोट्स, निष्कर्ष या प्रमाणित प्रतियां लेने की शक्ति देता है, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेते हैं। आरटीआई सूचना का अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 1 9 (1) के तहत मौलिक अधिकार की स्थिति दी गई है। अनुच्छेद 1 9 (1) जिसके तहत प्रत्येक नागरिक के पास भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे काम करती है, यह किस भूमिका निभाती है, इसके कार्य क्या हैं और इसी तरह। यह अनुभाग नागरिकों को जिला के पीआईओ और एपीआईओ के बारे में सुविधा प्रदान करता है।